Wednesday, March 7, 2012

स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी :


मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह ही स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी भी लागू कर दिया गया है। वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानि आईआरडीए ने 1 जुलाई से स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी लागू कर दी है। इसके तहत कोई भी मौजूदा पॉलिसीधारक वेटिंग अवधि के बिना पुरानी बीमा कंपनी को छोड़कर दूसरी बीमा कंपनी की सेवा ले सकता है।
आईआरडीए के मुताबिक ग्राहक पुरानी बीमा कंपनी के पास मौजूद अपनी क्रेडिट को नई बीमा कंपनी में हस्तांतरित करवा सकेंगे। जो बीमारियां पहले से मौजूद हैं, नई बीमा कंपनियों को उनके एवज में सुरक्षा मुहैया करानी होगी। यह 1 जुलाई 2011 से लागू होगा। पुरानी कंपनी जितना कवर मुहैया करा रही है, नई कंपनी को न्यूनतम उतना तो उपलब्ध कराना ही होगा। कंपनी बदलने के आवेदन पर कार्यवाही काम के तीन दिन के अंदर पूरी करनी होगी और नई कंपनी को क्लेम के आंकड़े काम के सात दिनों में उपलब्ध कराने होंगे। आमतौर पर बीमा लेने के शुरुआती तीन महीनों में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं।